सूरत जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट श्री विजय रबारी द्वारा गणेश महोत्सव के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश १७/०९/२०२४ तक लागू रहेगा। आदेश के अनुसार:
- चार-व्हीलर और ट्रेलर का उपयोग:
- गणेश जी की मूर्तियों की स्थापना और विसर्जन के दिन चार-व्हीलर या उससे अधिक व्हील वाले ट्रेलरों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- उंटगाड़ी, बैलगाड़ी और हाथी का उपयोग:
- गणेश जी की विसर्जन जुलूस में उंटगाड़ी, बैलगाड़ी, हाथी या ट्रेलर का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- संगीत और डी.जे.:
- विसर्जन के दौरान गणेश जी की मूर्तियों के साथ धार्मिक भजन के अलावा कोई भी अन्य संगीत, फिल्मी गाने या डी.जे. बजाने पर रोक है।
- सार्वजनिक स्थान पर रंग, पाउडर और पानी:
- मूर्तियों की स्थापना और विसर्जन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर रंग, पाउडर, पानी या अन्य तरल पदार्थ छिड़कने पर प्रतिबंध है। राहगीरों या वाहन चालकों को रोकने या उन्हें परेशान करने पर भी रोक है।
- प्राकृतिक जल स्रोतों में विसर्जन:
- गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन नदियों, तालाबों या अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों में नहीं किया जाएगा।
- मूर्तिकारों द्वारा मूर्तियों का निपटान:
- मूर्तिकारों को उन मूर्तियों को बिनावारिस स्थिति में छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो बिक नहीं पाई हैं या जो निर्माण के दौरान टूट गई हैं।
- मंडप और विसर्जन मार्ग:
- विसर्जन के बाद सभी मंडप दो दिन से अधिक समय तक नहीं रहेंगे और केवल अनुमोदित मार्ग पर ही विसर्जन किया जाएगा।
- धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले सामग्री:
- बेतुके फिल्मी गाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले गीत, संगीत, भाषण या मंत्रोच्चारण पर रोक है। किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाली सजावट भी निषिद्ध है।
नोट: इस आदेश का उल्लंघन करने पर दंडित किया जाएगा। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें और शांति बनाए रखें।