कोलकाता में हुए एक भयावह रेप और मर्डर केस के मामले की जांच के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तैनाती का आदेश दिया है। इस आदेश का उद्देश्य अस्पताल में सुरक्षा सुनिश्चित करना और मामले की गहराई से जांच को प्रभावी बनाना है।
यह निर्णय उस घटना के मद्देनजर लिया गया है, जिसमें एक युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना ने कोलकाता को हिला कर रख दिया है। घटना के तुरंत बाद, अस्पताल में स्थिति को नियंत्रित करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआईएसएफ की तैनाती की गई है।
सीआईएसएफ कर्मियों को अस्पताल परिसर में तैनात किया गया है ताकि किसी भी संभावित विवाद या सुरक्षा खतरे से निपटा जा सके और पीड़िता के परिजनों को भी सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसके अलावा, इस कदम से यह भी सुनिश्चित होगा कि मामले की जांच में कोई रुकावट न आए और पीड़िता को न्याय मिले।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को गंभीरता से लिया गया है, और इसकी अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।