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Order to not allow shopkeepers to be forced to display their names
राजनीती

सुप्रीम कोर्ट का यूपी सरकार के ‘नेमप्लेट’ निर्देश पर फैसला:

दुकानदारों को नाम प्रदर्शन की मजबूरी नहीं होने देने का आदेश

UP News: यूपी सरकार के ‘नेमप्लेट’ निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सीएम योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा झटका दिया है। 22 जुलाई को जारी इस आदेश में, सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ मार्ग पर दुकान मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के निर्देश पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे आदेश द्वारा दुकानदारों को किसी भी तरह की मजबूरी में डाला नहीं जाना चाहिए कि वे अपने मालिक या कर्मचारियों के नाम दिखाएं।

यह आदेश पिछले समय में यूपी पुलिस द्वारा किए गए आग्रह के विपरीत है, जिसमें सभी भोजनालयों से उनके मालिक और कर्मचारियों के नाम ‘स्वेच्छा से प्रदर्शित’ करने की मांग की गई थी। उस समय पुलिस ने इसे धार्मिक भेदभाव के खिलाफ कदम बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे बचाव के रूप में स्वीकारा है कि यह आदेश केवल भक्तों की सुविधा के लिए नहीं होना चाहिए।

इस फैसले से सीएम योगी की सरकार को चुनौती बढ़ी है, और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को भी नोटिस जारी कर दिया है उनके समान निर्देश देने के लिए।

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