Surat News: पिछले दिनों गांधीनगर सेक्टर 21 में सूरत नगर निगम के वार्ड नंबर 18 की पार्षद और स्वास्थ्य समिति की पूर्व अध्यक्ष दर्शिनीबेन कोठिया के खिलाफ लाखों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के अंत में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दर्शिनीबेन कोठिया की सशर्त अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने शर्तों में कहा कि गवाह को सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी होगी और एक महीने के भीतर गांधीनगर पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति साबित करनी होगी।
इस मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, गुजरात भाजपा की महिला नेता डॉ. श्रद्धा राजपूत मिलनसार और करीबी रिश्ते में थीं और दर्शिनीबेन कोठिया ने उनसे पांच लाख रुपये उधार लिए थे। इसके विरोध में सूरत नगर निगम की भाजपा पार्षद दर्शिनीबेन कोठिया ने दो चेक दिए, जो तय समय पर बैंक में जमा करने पर वापस हो गए। इसके बाद डॉ. श्रद्धा राजपूत ने गांधीनगर सेक्टर 21 पुलिस स्टेशन में दर्शिनीबेन कोठिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने जांच शुरू क.