New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें खनिजों पर रॉयल्टी को कर के रूप में नहीं माना जाने की घोषणा की गई है। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायाधीश चीफ डीवाई चंद्रचूड़ और उनके सात सहन्यायाधीशों ने 8:1 बहुमत से यह निर्णय दिया कि संविधान के अनुसार संसद को खनिजों पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। यह फैसला राज्यों जैसे ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए एक बड़ी जीत है, जो इन राज्यों को अधिक खनिज संसाधनों के लिए अधिक राजस्व प्राप्त करने का अवसर देगा।
इस फैसले के बाद अब इस मामले पर दोबारा सुनवाई होगी, जिसमें फैसले को लागू करने की प्रक्रिया तय की जाएगी। यह फैसला पिछले फैसले को खारिज करता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल्टी को कर के रूप में माना था। न्यायिक प्रक्रिया में इस मामले के आगे की स्थिति देखने के लिए इसे दोबारा सुनवाई की जाएगी।