गुजरात सरकार ने पहले प्री-प्राइमरी स्कूलों की पंजीकरण के लिए नए कड़े नियम घोषित किए थे, लेकिन इन नियमों का प्री-स्कूल संचालकों ने विरोध किया था। गुजरात इंडिपेंडेंट प्री-स्कूल एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और अन्य अधिकारियों से इन नियमों में बदलाव की मांग की थी। इसके बाद सरकार ने इन नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया है, जो स्कूल संचालकों के प्रतिनिधियों और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लिया गया है। ये बदलाव जल्द ही लागू किए जाएंगे।
मुख्य बदलाव:
- 15 साल के पंजीकृत किराए के करार के बजाय अब 5 साल का नोटरीकृत किराया करार मान्य होगा।
- प्रति कक्षा ₹5,000 की वार्षिक पंजीकरण शुल्क की बजाय अब पूरे स्कूल के लिए ₹10,000 का एकल शुल्क लिया जाएगा।
- प्री-प्राइमरी स्कूलों के पंजीकरण की समय सीमा फरवरी से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है।
स्कूल संचालकों को राहत:
पहले घोषित किए गए कड़े नियमों के खिलाफ स्कूल संचालकों में नाराजगी थी। अब सरकार ने इन समस्याओं का समाधान किया है, जिससे संचालकों में संतोष देखा जा रहा है। राज्य सरकार इन बदलावों की आधिकारिक घोषणा जल्द करेगी।